Kapil Mishra : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित भूमिका को लेकर आगे की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और दिल्ली पुलिस को मामले की जांच शुरू करने का निर्देश दिया। यह आदेश एक ऐसे मामले में आया है, जिसमें मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति ने कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ दिल्ली दंगों में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
Kapil Mishra : राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने कहा, “दिल्ली पुलिस की ओर से पेश की गई सामग्री के आधार पर यह पाया गया है कि कपिल मिश्रा की उपस्थिति कर्दम पुरी इलाके में थी और यह एक संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।” आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग का विरोध किया था। पुलिस ने दावा किया था कि कपिल मिश्रा को झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश की जा रही है।
Kapil Mishra : मोहम्मद इलियास ने याचिका में क्या कहा था ?
मोहम्मद इलियास ने अगस्त 2024 में दायर याचिका में दावा किया कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके साथियों को कर्दमपुरी में एक सड़क को ब्लॉक करते हुए देखा था। इस दौरान उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को तोड़ते हुए भी देखा। याचिका में यह भी कहा गया कि इस प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन उत्तर-पूर्व डिप्टी पुलिस कमिश्नर और अन्य दिल्ली पुलिस अधिकारी कपिल मिश्रा के बगल में खड़े थे। कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी थी कि वे जगह खाली करें या गंभीर परिणाम भुगतें।
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