US Supreme Court on Trump Tariff: वैश्विक व्यापार नीति पर बड़ा असर डालने वाला फैसला सामने आया है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। इस फैसले से ट्रंप की आर्थिक रणनीति को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन टैरिफ को राष्ट्रीय आपातकाल के तहत लागू किया गया था।
शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि बड़े व्यापारिक कदमों को सही ठहराने के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि इस तरह के निर्णय का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि अमेरिकी कांग्रेस के पास है।
कारोबारियों और राज्यों ने दी थी चुनौती
गौरतलबै है कि टैरिफ वॉर से प्रभावित व्यापारिक समूहों और 12 अमेरिकी राज्यों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका आरोप था कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत मिली शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। निचली अदालतों ने भी माना कि राष्ट्रपति ने इस कानून का उपयोग अपनी सीमा से बाहर जाकर किया। अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को है, न कि राष्ट्रपति को। (US Supreme Court on Trump Tariff)
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इमरजेंसी कानून का अभूतपूर्व इस्तेमाल
इमरजेंसी कानून को 1977 में बनाया गया था जिसका इस्तेमाल पहले भी कई राष्ट्रपतियों ने किया है। अधिकतर मामलों में इसका उपयोग प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ था। हालांकि ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने इस कानून का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आयात पर टैक्स लगाने के लिए किया। उन्होंने इसे अमेरिका के बढ़ते व्यापार घाटे से जोड़ते हुए राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया था। (US Supreme Court on Trump Tariff)

जजों ने उठाए सरकार की दलीलों पर सवाल
टैरिफ मामले में 5 नवंबर की सुनवाई के दौरान अदालत के रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों ही जज सरकार की उस दलील पर सवाल उठाए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि व्यापार घाटा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है। यह मामला ट्रंप की व्यापक आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा था और सीधे सर्वोच्च अदालत के सामने पहुंचा। (US Supreme Court on Trump Tariff)
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रेसिप्रोकल टैरिफ भी खारिज
अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी पावर के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको सहित कई देशों से आने वाले सामान पर जवाबी टैरिफ लगाए थे। उनका तर्क था कि बढ़ता व्यापार घाटा अमेरिका की आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अप्रैल 2025 में उन्होंने व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए भारी आयात शुल्क लागू किए थे। (US Supreme Court on Trump Tariff)
अदालत में क्या कहा गया?
कई राज्यों और कारोबारियों ने अदालत में दलील दी कि इमरजेंसी पावर कानून में कहीं भी टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए ट्रंप के फैसले को असंवैधानिक माना। (US Supreme Court on Trump Tariff)



