Hapur Update: वर्ष 2022 में नाबालिग किशोरी का अपहरण कर रेप करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 15 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
विस्तार में
Hapur Update: विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी से मिली जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ला के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 18 मई 2022 की रात करीब 1 बजे घर से चली गई है, काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली है। पीड़ित ने बताया कि मोहल्ले का आशु, उसका दोस्त पंकज और आकाश उसकी बेटी पर बुरी नजर रखते थे। आशु उसकी नाबालिग बेटी को कॉल कर परेशान करता था, पहले भी कई बार इनकी शिकायत उसने उसके घरवालों से की थी। पीड़ित ने बताया कि आशु की बहन जो करीब दो साल से अपने पिता के पास रहती है और आशु का भाई नितिन भी उसकी बेटी से आशु को मिलवाने में मदद करते थे। उसे पता चला कि आरोपी बेटी को आशु पंकज, आकाश बहला-फुसलाकर ले गए हैं।
आशु ने नाबालिक का किया रेप
Hapur Update: मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने नाबालिक को बरामद कर लिए था। लेकिन बाद में पता चला था की आशु ने उसके साथ रेप किया है। जिसके बाद विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमाकांत जिंदल ने आरोपी आरोपी आशु को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत पीड़िता को बतौर प्रतिकर देनी होगी।
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