Ghaziabad News : गाजियाबाद नगर निगम इस वर्ष पुरानी संपत्तियों पर भी डेढ़ गुना तक गृहकर वसूलने की तैयारी कर रहा है। शासन के निर्देश पर अब कर निर्धारण डीएम सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। इस कदम से शहर के करीब 6 लाख करदाताओं पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ेगा। नगर निगम ने वर्ष 2024 में इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड बैठक में रखा था, लेकिन पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसे खारिज कर दिया। इसके बाद निगम ने प्रस्ताव शासन को भेजा। शासन ने निर्देश दिया कि डीएम सर्किल रेट व वर्तमान किराया दरों के आधार पर गृहकर निर्धारित किया जाए।
Ghaziabad News : टैक्स दरों में भारी बढ़ोतरी
गृहकर की वसूली के लिए निगम ने सड़क की चौड़ाई के हिसाब से तीन श्रेणियां तय की हैं। पहली श्रेणी 12 मीटर चौड़ी वाली सड़क है। दूसरी श्रेणी 12 से 24 मीटर तक चौड़ी सड़क है। तीसरी श्रेणी 24 मीटर से अधिक चौड़ी वाली सड़क है। 12 मीटर चौड़ी सड़क वाले भवन पर पहले 1.45 रुपये का हिसाब से टैक्स लगता था। इसे बढ़ाकर 3.50 रुपये किया जाएगा। 12 से 24 मीटर चौडी सड़क के भवन पर टैक्स दर 2.00 रुपये से बढ़ाकर 3.75 रुपये होगी। वहीं 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क वाले भवन के लिए टैक्स दर 2.41 रुपये से बढ़ाकर 4.00 रुपये की जाएगी। इस बढ़ोतरी के विरोध की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह प्रस्ताव दो बार निगम की बोर्ड बैठक में अस्वीकृत हो चुका है। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन अब शासन के निर्देश पर इसे लागू करने की तैयारी में जुट गया है।
Ghaziabad News : शासन का स्पष्ट संदेश
नगर विकास विभाग के अनुसचिव मोहम्मद वासिफ द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नगर आयुक्त हर दो साल में एक बार भवन या भूमि की स्थितियों, निर्माण की गुणवत्ता, सर्किल रेट और किराया दरों के आधार पर कर निर्धारित कर सकते हैं।
Ghaziabad News : निगम की दलील
नगर निगम का कहना है कि बढ़ा हुआ गृहकर विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, जनता और पार्षदों की राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
