Ghaziabad News : गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। यह धारा पूर्व में लागू होने वाली धारा 144 की तरह कार्य करेगी। पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गोड़ ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
Ghaziabad News : क्यों की गई धारा 163 की घोषणा?
पुलिस प्रशासन ने आगामी ईद उल अजहा, विभिन्न धार्मिक त्योहारों, विरोध प्रदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाएं और अन्य संभावित संवेदनशील आयोजनों को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह फैसला लिया है। इसका मकसद शहर में किसी भी प्रकार की अशांति या सांप्रदायिक तनाव को रोकना है।
Ghaziabad News : इस तरह समझे धारा 163 के मुख्य प्रावधान
1. सार्वजनिक स्थलों पर 5 या अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
2. धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि आयोजित करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।
3. तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।
4. कोई भी जाति विशेष का समूह या व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा की आशंका हो।
5. संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव फैलाने वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा।
6. अस्त्र-शस्त्र (चाकू, तलवार, भाला आदि) लेकर चलने पर रोक रहेगी।
7. किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ जमा नहीं किए जा सकेंगे।
8. पेट्रोल पंप से बोतल या अन्य कंटेनर में ईंधन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
9. होटल या धर्मशालाओं में पहचान सत्यापन के बिना किसी को कमरा नहीं दिया जाएगा।
10. सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना प्रतिबंधित रहेगा।
11. पराली या फसलों के अवशेष जलाने पर रोक होगी।
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