Ghaziabad News : गाजियाबाद जिले में विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) शादी अनुदान योजना की जनपद स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माननीय सांसद एवं विधायकगणों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
Ghaziabad News : लाभार्थियों को अनुदान की राशि जारी कराने के आदेश
बैठक के दौरान कुल 28 ऑनलाइन आवेदनों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव) ने इन आवेदनों की स्थिति से समिति को अवगत कराया। चर्चा के उपरांत समिति ने निर्णय लिया कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि जिन आवेदनों का सत्यापन उपजिलाधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर लंबित है, उन्हें शीघ्र सत्यापित कर पीएफएमएस (PFMS) सर्वर से रेस्पॉन्स प्राप्त होते ही पात्र लाभार्थियों को अनुदान की राशि जारी की जाए।
Ghaziabad News : योजना के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक को छोड़कर) का होना चाहिए।
विवाह की तिथि पर पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम **₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक में), और विवाह से संबंधित कार्ड या पीली चिट्ठी अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
इस बैठक के माध्यम से प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को पारदर्शी और त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
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