Ghaziabad News : गाजियाबाद जिले में बिना पंजीकरण और आवश्यक एनओसी के संचालित होटलों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पिछले वर्ष पुलिस द्वारा 100 से अधिक होटलों की एक सूची तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। अब उसी सूची के आधार पर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। किसी भी होटल या लॉज के संचालन के लिए नगर निगम, अग्निशमन विभाग, पुलिस, पर्यावरण और पर्यटन विभाग से एनओसी लेना आवश्यक होता है। इन सभी स्वीकृतियों के बाद ही सराय एक्ट के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। हालांकि, गाजियाबाद के अधिकांश होटल इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं।
Ghaziabad News : एनओसी की औपचारिकताओं से बच रहे संचालक
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनओसी प्राप्त करने के लिए होटल संचालकों को कई तरह की कानूनी और तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। इन्हीं औपचारिकताओं से बचने के लिए वे बिना एनओसी और पंजीकरण के ही होटल का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में हादसों की स्थिति में ही इनकी असलियत सामने आती है। कुछ समय पूर्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा एक सर्वे कराया गया था, जिसमें कई होटलों के नियम विरुद्ध संचालन की बात सामने आई थी। जीडीए को शासन से इन होटलों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी मिले थे। बावजूद इसके, आज भी कई होटल बिना वैध अनुमति के चल रहे हैं।
इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष उपाध्याय का कहना है कि बिना सराय एक्ट के तहत पंजीकरण वाले होटलों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर निर्धारित समय पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Ghaziabad News : पार्किंग और ट्रैफिक बना समस्या
शहर में कई होटल ऐसे भी हैं जहां उचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते मुख्य बाजारों और आवासीय इलाकों में जाम की स्थिति बनती है। जीडीए को आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति के चल रहे होटलों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
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