Rajpal Yadav Bail: फिल्म अभिनेता राजपाल यादव इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें 2024 में 5 करोड़ रुपये न लौटाने और चेक बाउंस मामले में छह महीने की सजा हुई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल में सरेंडर करना पड़ा। गुरुवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई वकील और अभिनेता के बीच संपर्क न होने के कारण सोमवार 16 फरवरी तक टाल दी गई।
राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वे जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया। अदालत ने शिकायतकर्ता से भी जवाब मांगा है और कहा कि अगर वादों को पूरा नहीं किया गया तो जमानत नहीं मिलेगी।
अंतरिम जमानत सुनवाई टली
गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि उनके वकील उनसे संपर्क नहीं कर पाए, जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया। (Rajpal Yadav Bail) कोर्ट ने कहा, ‘आप इसलिए जेल में हैं क्योंकि आपने खुद जो कोर्ट से वादा किया था, उसे पूरा करने में फेल रहे हैं। आप पैसे इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपसे कोर्ट ने देने को कहा है, बल्कि आप तो पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ही सेटलमेंट करना चाहते हैं।’
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कोर्ट ने कहा- ‘आपको गुमराह नहीं किया गया’
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राजपाल यादव के वकील ने उनका पक्ष पेश किया है और उन्हें किसी तरह का गुमराह नहीं किया गया। (Rajpal Yadav Bail) जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा ने कहा, ‘आप इस अदालत में 25-30 बार पेश हुए हैं। आपका पक्ष सीनियर वकील ने रखा है। राजपाल वीडियो कॉल के जरिए पांच बार पेश हुए और कहा कि अगर मैं विदेश जाता हूं तो कुछ पैसे कमाऊंगा और पेमेंट करूंगा।’

सरेंडर करने के बाद ही बढ़ी मुश्किलें
चेक बाउंस मामले में 2 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 दिनों में जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था। (Rajpal Yadav Bail) 5 फरवरी को उन्होंने सरेंडर किया। कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश इसलिए पारित किया गया क्योंकि उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया।
2024 में हुई थी सजा
मई 2024 में एक सेशन कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई थी। (Rajpal Yadav Bail) इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट से वादा किया कि राजपाल प्रोडक्शन हाउस के साथ मामले को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन अब तक उन्होंने वादे को पूरा नहीं किया है।
बकाया रकम का भुगतान अधूरा
राजपाल यादव को बचे हुए 2.5 करोड़ रुपये दो किश्तों में देने थे। (Rajpal Yadav Bail) पहली किश्त 16 दिसंबर 2025 को 40 लाख रुपये और दूसरी किश्त 15 जनवरी 2026 को 2.1 करोड़ रुपये देनी थी। कोर्ट ने कहा कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ और वादा कर के भी पूरा न करना उनकी आलोचना का कारण बना।



