Allahabadia Controversy : कोर्ट से आशीष का अनुरोध
यूट्यूबर आशीष चंचलानी को गौहाटी हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है। वह रणवीर अल्लाहबादिया और समय रैना से जुड़े शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में शामिल हुए थे, जिसमें एक कंटेस्टेंट से माता-पिता को लेकर अश्लील मजाक किया गया था। जिसके लिए असम में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें उनका नाम भी शामिल था। इसमें यूटयूबर पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। इसी एफआईआर को रद्द करने के लिए यूटयूबर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं।
Allahabadia Controversy : क्या है पूरा मामला ?
इस मामले में आशीष चंचलानी के अलावा असम में अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। जिसमें कॉमेडियन समय रैना, रणवीर अल्लाहबादिया, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा शामिल हैं। इन सब पर इसलिए शिकायत दर्ज की गई क्योंकि ये समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में शामिल हुए थे, जहां पर माता-पिता को लेकर अश्लील जोक्स कहे गए जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर आक्रोश का सामना करना पड़ा । इसके बाद असम के अलावा कई राज्यों में इन सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई।
इसी याचिका को शुक्रवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लाया गया। जहां आशीष चंचलानी की ओर से दर्ज की गई याचिका में चंचलानी के खिलाफ असम के गुवाहाटी साइबर थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया कि, “साइबर पुलिस स्टेशन पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी अपराध शाखा, असम में दर्ज प्राथमिकी संख्या 03/2025 रद्द की जाए।” या फिर इन्हें मुंबई स्थानांतरित किया जाए। आपको बता दें , गौहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को एक व्यक्ति की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और महिलाओं के अश्लील चित्रण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, इसमें आशीष का नाम भी शामिल था।
Allahabadia Controversy : आशीष के वकील ने दी ये दलील
आशीष चंचलानी के वकील दिगंत दास और जॉयराज बोरा ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने शो में कुछ भी नहीं कहा और एफआईआर में आरोप केवल सहकर्मियों के खिलाफ लगाए गए थे।
