Abbas Ansari : उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से बड़ी खबर सामने आई है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को वर्ष 2022 में चुनाव के दौरान दिए गए विवादित भाषण (हेट स्पीच) के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनाया गया। सजा के साथ ही अब उनकी विधायकी भी समाप्त हो जाएगी। जज डॉ. केपी सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 31 मई को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी। आज सख्त सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी कोर्ट में पेश हुए। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा।
Abbas Ansari : क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब मऊ के पहाड़पुरा इलाके में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था। आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी कि सत्ता में आने के बाद उनसे हिसाब-किताब किया जाएग। यह भाषण हेट स्पीच की श्रेणी में माना गया और इसके आधार पर कोतवाली मऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की शिकायत पर दर्ज किया गया था। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई।
Abbas Ansari : जाएगी विधायकी ?
भारतीय कानून के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे में अब अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। अब्बास अंसारी नवंबर 2022 से जेल में बंद थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद वे कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे। अब इस नए फैसले के बाद उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है।
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